छह महीने तक धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर अनिवार्य रूप से लगी पाबंदी

उत्तर प्रदेश में अब छह महीने तक धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर अनिवार्य रूप से पाबंदी लगा दी गई. ये आदेश प्रमुख सचिव एम देवरराज ने जारी किया है. यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा तीन की उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया है. बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों के सात दिसंबर को हड़ताल के ऐलान के बाद योगी सरकार ने ये फैसला लिया है. यूपी सरकार ने हड़ताल पर छह महीने की रोक लगाने के एसेंशियल सर्विसेस मेंटनेंस एक्ट या ESMA का प्रयोग किया है. ये नियम राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों और कॉरपोरेशन पर लागू होगा.

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