एम्स के गवर्निंग बॉडी ने डॉ. कुमार सतीश रवि के प्रकरण में सुनवाई से किया इन्कार

गोरखपुर एम्स की गवर्निंग बॉडी (जीबी) ने एनाटमी विभाग के पूर्व प्रमुख डॉ. कुमार सतीश रवि के मामले में किसी प्रकार की सुनवाई से इन्कार कर दिया है। अब इस मामले में एम्स प्रशासन हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही कोई फैसला लेगा, जिससे मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है।

डॉ. कुमार सतीश रवि को 20 सितंबर को एम्स से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने इस निर्णय के खिलाफ कैट और एनसीएससी में याचिका दायर की थी। 28 अक्टूबर को एनसीएससी ने आदेश दिया कि डॉ. रवि के मामले की निष्पक्ष समीक्षा की जाए और मामले को प्राथमिकता के आधार पर गवर्निंग बॉडी और इंस्टीट्यूट बॉडी की बैठक में रखा जाए, साथ ही उन्हें संस्थान में पुनः बहाल किया जाए।

वहीं, एम्स के अधिवक्ता विद्यानाथ शुक्ल ने बताया कि हाई कोर्ट ने 10 दिसंबर को एनसीएससी के आदेश पर स्थगन आदेश जारी कर दिया था। एम्स के कार्यकारी निदेशक प्रो. डॉ. अजय सिंह ने पुष्टि की कि डॉ. रवि का मामला अब हाई कोर्ट में लंबित है और इस पर किसी प्रकार का फैसला नहीं लिया जाएगा।

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