Big news अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक वैश्विक टैरिफ (आयात शुल्क) को अवैध घोषित कर दिया है

निष्पक्ष टुडे नेशनल डेस्क ;-

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक वैश्विक टैरिफ (आयात शुल्क) को अवैध घोषित कर दिया है। यानी कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप ने बिना कांग्रेस की मंज़ूरी के जो टैरिफ लगाए थे, वे संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति के अधिकार के बाहर थे।


सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने 6-3 की राय में ट्रंप के व्यापक ग्लोबल टैरिफ को खारिज कर दिया। यह आदेश International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) के तहत आए टैरिफ पर लागू होता है।
कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास बिना कांग्रेस की अनुमति के व्यापक व्यापार शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है — यह शक्ति संविधान के तहत कांग्रेस को दी गई है

अगर यह निर्णय लागू होता है, तो अमेरिकी सरकार को टैक्स के रूप में वसूले गए अरबों डॉलर वापस लौटाने पड़ सकते हैं। अनुमान है कि लगभग $175 अरब से ज्यादा राशि लौटानी पड़ सकती है।

यह फैसला वैश्विक व्यापार नीतियों और अमेरिका की व्यापार रणनीति पर बड़ा प्रभाव डालेगा, खासकर उन देशों के साथ जिन पर ये टैरिफ लगाए गए थे।

ट्रंप प्रशासन अन्य कानूनी आधारों (जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत नए टैरिफ लागू करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यह अधिकार अब सीमित हो गया है।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *