न विज्ञापन पर उड़ाए रुपयों की दी डिटेल, न मंत्रियों-विधायकों का खर्चा बताया: पंजाब की AAP सरकार को HC ने फटकारा, अस्पतालों का पैसा ना देने पर अदालत ने पूछे थे सवाल
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब की AAP सरकार को लताड़ा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि AAP सरकार खर्चों के बारे में पूछी गई जानकारी नहीं देना चाहती। हाई कोर्ट ने AAP सरकार से विज्ञापन और गाड़ियों समेत कई कामों का खर्च माँगा था। हाई कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार के कोर्ट की अवमानना करने की बात कही थी।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस कुलदीप तिवारी ने इस मामले में दाखिल किए गए पंजाब सरकार के हलफनामे पर कहा, “हलफनामे में दिए गए कारणों से तो लगता है कि सरकार का हमारे निर्देश का पालन करने का कोई इरादा नहीं है।” हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा है कि क्या वह सही में अपने खर्च बताने की इच्छा भी रखती है या नहीं।
कोर्ट ने इस बात को लेकर नया हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई अब 14 फरवरी 2025 को होने वाली है। हाई कोर्ट ने सितम्बर, 2024 में आदेश दिया था कि पंजाब सरकार अपने विज्ञापनों, नई गाड़ियों, मंत्री-विधायको के आवास पर होने वाले खर्च और दिल्ली की अदालतों में केस मुकदमे लड़ने के लिए खर्च का ब्योरा दे।
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