उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग अब बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूली वाहनों की रफ्तार पर सख्त नजर रखेगा। अगर कोई स्कूली बस या वैन 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ती पाई जाती है, तो संबंधित स्कूल की मान्यता रद्द करने तक की सिफारिश की जा सकती है। इस कदम से न केवल स्कूली वाहनों की तेज रफ्तार पर रोक लगेगी, बल्कि छात्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी।
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