मस्जिद के अंदर ‘जय श्री राम’ के नारे लगाना अपराध नहीं, HC ने खारिज कर दिया केस

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मस्जिद के अंदर ‘जय श्री राम’ के नारे लगाना अपराध नहीं, HC ने खारिज कर दिया केस
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मस्जिद के अंदर ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इससे किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मस्जिद के अंदर ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि यह समझना मुश्किल है कि यह नारा किसी की धार्मिक भावनाओं को कैसे आहत कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता ने खुद यह स्वीकार किया था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग उस क्षेत्र में सद्भावना से रह रहे हैं  ।
यह मामला 24 सितंबर 2023 का है, जब कुछ अनजान व्यक्तियों ने एक मस्जिद के अंदर ‘जय श्री राम’ का नारा लगाया। न्यायालय ने देखा कि शिकायत में सार्वजनिक दंगे या भेदभाव की कोई भी साक्ष्य नहीं है। कोर्ट ने बताया कि केवल नारे लगाने से किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचती है और इस पर और कार्रवाई करना कानून के दुरुपयोग के समान होगा .
इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि कोर्ट ने धार्मिक सहिष्णुता और समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को प्राथमिकता दी है। अधिक जानकारी के लिए आप  .

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