विजय कुमार दूबे, संसद सदस्य (लोक सभा) को पूर्वोत्तर रेल उपभोक्ता सलाहाकार समिति पर सदस्य के रूप में नामित किया गया।
पूर्वोत्तर रेल उपभोक्ता सलाहाकार समिति पर संसद सदस्यों का नामांकन के क्रम में विजय कुमार दूबे, संसद सदस्य (लोक सभा) को पूर्वोत्तर रेल उपभोक्ता सलाहाकार समिति पर सदस्य के रूप में नामित किया गया।
अनिल कुमार, अवर सचिव, भारत सरकार ने पत्र जारी कर यह बताया कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आपको पूर्वोत्तर रेल उपभोक्ता सलाहाकार समिति पर सदस्य के रूप में नामित कर दिया है। माननीय मंत्री यह आशा करते हैं कि आप अपने बहुमूल्य समय में से इस कार्य के लिए समय निकाल सकेंगे।
रेल मंत्रालय से अनुरोध किया जा रहा है कि वह इस समिति पर आपके नामांकन के सम्बन्ध में एक औपचारिक अधिसूचना/संकल्प जारी करें तथा इस समिति के गठन, कार्यों तथा कार्यक्रम सहित आवश्यक सूचना आपको भिजवाएं।
तथापि, यदि किसी कारणवश आप इस समिति पर कार्य करने में असमर्थ हों तो कृपया, हमें शीघ्रातिशीघ्र सूचित करें।
आप कृपया नोट कर लें कि इस समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए संसद (निर्रहता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10वां) के अंतर्गत आप प्रतिपूरक भत्ते के अतिरिक्त किसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे | उपरोक्त अधिनियम के अनुसार “प्रतिपूरक भत्ता” का अभिप्राय निम्नलिखित हैः-
“किसी पदभार को धारण करने वाले व्यक्ति को, दैनिक भत्ते के रूप में अदा की जाने वाली कोई धनराशि, जो की संसद सदस्य वेतन, भत्ता, पेंशन अधिनियम, 1954 (1959 का 30वां) तथा समय-समय पर किये गए सशोधनो एवं उनके अधीन बनाये गए नियमों के अनुसार संसद सदस्य को दैनिक भत्ते के रूप में अदा की जाने वाली धनराशि से अधिक नहीं हो और उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में सवारी भत्ता, मकान किराया भत्ता या यात्रा भत्ता के लिए किये गए खर्चों में उसे अदा की गयी धनराशि ।”
यह सभी जानकारी अनिल कुमार, अवर सचिव, भारत सरकार ने पत्र जारी कर सांसद विजय दूबे को दी है
और सांसद विजय कुमार दुबे ने इस दायित्व को सहर्ष स्वीकार करते हुए धन्यवाद दिया और मीडिया से बताया कि जो मुझे दायित्व दिया गया है मैं उसका निर्वहन करुंगा।
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