मुस्लिम महिला भी पति से गुजार भत्ता मांगने की हकदार है : सुप्रीम कोर्ट।

मुस्लिम महिला भी पति से गुजार भत्ता मांगने की हकदार है : सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि गुजारा भत्ता कोई चैरिटी अथवा दान नहीं बल्कि विवाहित महिलाओं का अधिकार है और यह सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म की हों।

– CrPC के सेक्शन 125 के तहत एक मुस्लिम महिला भी पति से गुजार भत्ता मांगने की हकदार है।
– हालांकि कोर्ट ने ये बात पहली बार नहीं कही है। इसके पहले भी एक से अधिक मामलों में कोर्ट ऐसा फैसला सुना चुका है।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *