हाईकोर्ट ने मेरठ, शाहजहांपुर, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ और बलिया में तैनात दरोगाओं को राहत देते हुए उन्हें नौकरी से निकालने का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सभी दरोगाओं को सभी परिणामी लाभ सहित सेवा में बहाली का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने गौरव कुमार, रोहित कुमार, सुधीर कुमार गुप्ता, निर्भय जादौन, ज्योति व अन्य दरोगाओं की याचिका पर दिया है। दरोगाओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम, अधिवक्ता अतिप्रिया का कहना था कि याचियों को नौकरी से निकालने से पूर्व उप्र पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने न तो सेवा नियमावली का पालन किया न विभागीय जांच की। वहीं, भर्ती बोर्ड ने दरोगाओं के विरुद्ध आदेश में आरोप लगाया था कि याचियों ने लिखित परीक्षा में खुद परीक्षा नहीं दी, बल्कि दूसरे ने दी। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के छाप अंगुष्ठ से कराया गया तो मिलान नहीं हुआ।
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