योगी आदित्यनाथ के वाराणसी भाषण पर FIR की मांग पर कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा

एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट लखनऊ आलोक वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विगत दिनों वाराणसी में दिए गए भाषण के संबंध में एफआईआर दर्ज किए जाने के आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर के प्रार्थना पत्र पर इंस्पेक्टर गोमती नगर से 19 अगस्त 2025 तक जवाब मांगा है.

अपने प्रार्थनापत्र में अमिताभ ठाकुर कहा है कि योगी आदित्यनाथ द्वारा 18 जुलाई 2025 को वाराणसी में बसंत महिला महाविद्यालय में दिए गए भाषण और इस संबंध में उनके यूट्यूब तथा एक्स अकाउंट के माध्यम से पोस्ट किए गए चुनिंदा भागो में तमाम ऐसे तथ्य हैं, जो प्रथमदृष्टया धारा 196, 197, 299 तथा 302 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दिखते हैं.

उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के भाषण के वे समस्त भाग, जो उनके द्वारा अपने एक्स और यूट्यूब अकाउंट पर प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट रूप से वर्ग वैमनस्य को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास दिखते हैं.

उन्होंने पांच बार के सांसद और दो बार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस प्रकार के भाषण को अत्यंत गंभीर बताते हुए इंस्पेक्टर गोमती नगर और पुलिस कमिश्नर लखनऊ को शिकायत दी थी, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट के सामने प्रार्थना पत्र दिया है.

News Courtesy: डॉ नूतन ठाकुर,प्रवक्ता,आजाद अधिकार सेना।

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