जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी मां को केवल इसलिए बच्चे की कस्टडी से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि बढ़ आर्थिक रूप से पिता जितनी सक्षम नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे की कस्टडी तय करते समय माता-पिता की आर्थिक स्थिति से ज्यादा बच्चे का कल्याण और उसकी बेहतरी प्राथमिकता होनी चाहिए।
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