संभल मस्जिद में नमाज़ियों की संख्या सीमित करने का आदेश रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

प्रयागराज ब्यूरो निष्पक्ष टुडे ;-

कानून व्यवस्था संभाल नहीं सकते तो इस्तीफा दें – हाईकोर्ट की प्रशासन को फटकार

प्रयागराज/संभल।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने के उत्तर प्रदेश प्रशासन के आदेश को खारिज कर दिया है। अदालत ने इस मामले में प्रशासन को कड़ी टिप्पणी करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी याद दिलाई।

जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि स्थानीय प्रशासन यानी पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं और इसी कारण नमाज़ियों की संख्या सीमित करने का आदेश दे रहे हैं, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या संभल से बाहर तबादला मांग लेना चाहिए।

अदालत ने स्पष्ट कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इस आधार पर लोगों के धार्मिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद प्रशासनिक आदेश को रद्द करते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में इस प्रकार के आदेश जारी करने से पहले कानून और संवैधानिक अधिकारों का ध्यान रखा जाए।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *