‘ठग लाइफ’ की अवैध स्ट्रीमिंग पर लगेगी रोक, मद्रास हाई कोर्ट ने दिया आदेश

चेन्नई। कमल हासन अभिनीत फिल्म ‘ठग लाइफ’ कुछ विवादों के बीच कल रिलीज होने वाली है. इस बीच मद्रास हाई कोर्ट ने आज 793 वेबसाइटों पर फिल्म की अवैध रिलीज पर रोक लगाने का आदेश दिया.

कॉलीवुड के मशहूर निर्देशकों में से एक मणिरत्नम द्वारा निर्देशित और कमल हासन, सिलंबरासन, त्रिशा, अभिरामी, अशोक सेलवन, जोजू जॉर्ज और अन्य अभिनीत फिल्म ‘ठग लाइफ’ कल (5 जून) को दुनिया भर में रिलीज होगी. फिल्म की टीम इस फिल्म के प्रचार कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है.
अभिनेता कमल की राजकमल फिल्म इंटरनेशनल फिल्म निर्माण कंपनी ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें 793 अवैध वेबसाइटों पर फिल्म ठग लाइफ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

इस याचिका की सुनवाई आज न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की सिंगल बेंच के समक्ष हुई. उस समय राजकमल की ओर से अधिवक्ता विजयन सुब्रमण्यम पेश हुए और अनुरोध किया, “फिल्म ठग लाइफ 3,500 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इसलिए इस फिल्म को वेबसाइटों और केबल टीवी पर अवैध रूप से रिलीज करने पर रोक लगाई जानी चाहिए.

उन्होंने यह भी तर्क दिया, “चूंकि यह फिल्म बहुत बड़े बजट से बन रही है और रिलीज होने वाली है, इसलिए अगर इसे वेबसाइटों पर अवैध रूप से रिलीज किया जाता है, तो फिल्म निर्माण कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान होगा.”

इसके बाद जज सेंथिलकुमार राममूर्ति ने बीएसएनएल और केबल टीवी कंपनियों सहित इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर फिल्म ठग लाइफ की अवैध रिलीज पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया.

कन्नड़-तमिल विवाद:

इससे पहले, कमल हासन द्वारा ‘ठग लाइफ’ के संगीत लॉन्च समारोह में कन्नड़ भाषा के बारे में बोलने के बाद कर्नाटक में विरोध के जोरदार स्वर उठे थे. कन्नड़ संगठनों ने चेतावनी दी थी कि कमल हासन को अपनी टिप्पणियों के लिए कन्नड़ लोगों से माफी मांगनी चाहिए और अगर वह माफी नहीं मांगते हैं, तो वे कर्नाटक में फिल्म ‘ठग लाइफ’ की स्क्रीनिंग को रोक देंगे.
इसके बाद इस मुद्दे को लेकर अभिनेता कमल हासन की ‘राजकमल फिल्म इंटरनेशनल’ फिल्म निर्माण कंपनी की ओर से कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने सवाल उठाए थे कि आप भाषाविद् हैं या इतिहासकार… भाषा के बारे में बात करते हैं… या आपके पास यह कहने के लिए क्या सबूत हैं कि कन्नड़ का जन्म तमिल से हुआ है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि किसी को भी लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *