TRAI के नए नियम, ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, दूरसंचार कंपनियों को देना होगा मुआवजा
नेटवर्क बाधित रहने पर देना होगा जुर्माना।
दूरसंचार कंपनियों को देना होगा मुआवजा।
ट्राई ने जुर्माना की राशि भी बढ़ाई।
जुर्माना राशि को एक लाख कर दिया गया है।
ट्राई ने जारी किए नए गुणवत्ता सेवा नियम।
नों नॉर्म जिला स्तर पर 24 घंटे या 24 घंटे से अधिक सेवा बाधित रहने पर देना होगा जुर्माना।
TRAI के नए नियम, ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, दूरसंचार कंपनियों को देना होगा मुआवजा

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