गोरखपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत गोरखपुर जिले में एक और अपराधी को कठोर सजा सुनाई गई है। वर्ष 2016 में थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के मामले में माननीय न्यायालय ASJ/PC-05, गोरखपुर ने अभियुक्त कन्हैया उर्फ रणविजय, पुत्र बनवारी दास, निवासी सरसई कास्त हरीप्रसाद कुसफरा, थाना सिकरीगंज, को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 27,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।यह सजा भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 452 (घर में घुसकर अपराध), 506 (आपराधिक धमकी), और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत दी गई।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान का उद्देश्य अपराधियों को सजा दिलाकर समाज में कानून का भय स्थापित करना है।
जानकारी के मुताबिक, इस अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक सिकरीगंज, थाने की पैरोकार टीम और मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणाम स्वरूप यह सजा संभव हो सकी। इस मामले में अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (ADGC) श्री अजीत कुमार शाही का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। उनकी तर्कपूर्ण और प्रभावी पैरवी ने अभियुक्त के खिलाफ मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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